जहानाबाद/बिहार(संवाददाता अनिल कुमार गुप्ता) – जहानाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश दो अनिंदिता सिंह ने विधवा रिया देवी एवं उसके पुत्र राहुल कुमार को गड़ासी से मारने के आरोप में ग्राम गनियारी थाना किंजर निवासी बाबू नंद उर्फ अरविंद शर्मा, लव कुश एवं अरविंद शर्मा को दोषी पाते हुये, भा0 द0 वी0 की धारा 307 में पांच वर्ष साधारण कारावास, एवं पांच हजार रुपया अर्थ दंड , एवं धारा 323 में दो वर्ष की सजा सुनाई , अर्थ दंड नही देने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही दो महिला अभियुक्त रिंकू देवी एवं इंदु देवी को न्यायलय ने साछय के अभाव में रिहा कर दिया। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक अखिलेश्वर कुमार सिंह ने बताया कि इस केश की सुचिका रिया देवी ने आरोप लगाया है। कि वह अपना घर का छपर छा रही थी तभी सभी अभियुक्त आय और गाली गलौज देते हुई। सुचिका के पुत्र राहुल कुमार को मार पीट करने लगे, जब सुचिका अपने पुत्र को बचानी आई तो सभी अभियुक्त जान मारने की नीयत से गड़ासी से सुचिका पर हमला कर दिया, जिससे सुचिका का सर फट गया। उसका देवर उसे बचाने आया तो सभी मिलकर उसे भी मर पिट कर जख्मी कर दिया। इसके लिए सुचिका ने किंजर थाना कांड संख्या 57/2015 दर्ज कराई थी।

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