गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील में जिला पदाधिकारी गया अभिषेक सिंह द्वारा 24 मामलों में सुनवाई की गई जिनमें 6 मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया है इनमें भूमि विवाद के ज्यादा मामले थे अपीलार्थी अखिलेश कुमार, प्रखंड नगर में अतिक्रमण मुक्त संबंधी परिवाद की सुनवाई पर अनुपस्थित रहने के कारण जिलाधिकारी ने ₹1000 का अर्थदंड लगाया है अपीलर्थी कुंती देवी, प्रखंड वजीरगंज, ग्राम मुर्गियाचक,थाना वजीरगंज द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2016 को इनके पति संजय सिंह जो अपने बघार में कृषि कार्य कर रहे थे विद्युत तार के अचानक गिर जाने से विधुतघात की तीव्रता के कारण पूरा शरीर जल कर राख हो गया एवं उनकी मृत्यु हो गई और उनके द्वारा इस घटनाक्रम की जांच कर सरकारी सहायता हेतु वर्ष 2016 से गुहार लगाई जा रही थी परंतु कहीं से संतोषप्रद कार्यवाही या जवाब नहीं दिया जा रहा था जिस कारण लोक शिकायत के माध्यम से उन्होंने जिलाधिकारी से जांच करवाकर मुआवजा एवं सहयोग हेतु अपील की है जिस में उपस्थित विद्युत आपूर्ति, मानपुर के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मामला पुराना एवं पूर्व में इंडिया पावर गया के प्रतिवेदन अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में परिवादी प्रदान करने में असफल रही हैं साथ ही 6 माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है इस हेतु परिवादिनी राहत पाने के हकदार नहीं हैं परंतु अभिलेखों के अवलोकन उपरांत जिलाधिकारी ने यह निर्देश दिया कि इंडिया पावर का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के उपरांत सरकार द्वारा बिजली के सभी कार्यों का निष्पादन हेतु एस०बी०पी०डी०सी०एल० को सौंपने के उपरांत सारे कार्यों का उत्तरदायित्व एस०बी०पी०डी०सी०एल० का बनता है अतः परिवादी की अपील, दस्तावेजों का अवलोकन एवं नियमानुसार मुआवजा राशि हेतु कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है परिवादी हरेंद्र सिंह,ग्राम ईवा, खिजरसराय द्वारा होरमा के वार्ड संख्या 11 में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का चयन में आगनबाडी पर्यवेक्षिका के द्वारा लगातार बहाली कार्य में बाधा उत्पन्न करने संबंधित अपील वाद दायर किया गया है जिस में उपस्थित डी०पी०ओ०, आई०सी०डी०एस० को कहा गया कि 15 दिनों के अंदर आगनबाडी सेविका के चयन हेतु वार्ड स्तर पर आम सभा की बैठक कराएं और वार्ड सदस्य एवं पंच में से किसी एक को आम सभा की बैठक में हर हाल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें एवं एक पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) आम सभा हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी नियुक्ति करेंगे एवं 15 दिनों के अंदर कार्रवाई न होने पर डी०पी०ओ० आई०सी०डी०एस० एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
फतेहपुर के अंचलाधिकारी ने जिलाधिकारी को भूमि विवाद के मामले से अवगत कराया कि अतिक्रमण मुक्त करते समय पुलिस बल नहीं मिलने के कारण समय पर अतिक्रमण मुक्त नहीं किया हो पता है और ऐसे मामले में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करें यदि उक्त तिथि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाता तो अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। updated by gaurav gupta

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