इलाहाबाद। दिव्यांग एवं असहाय व्यक्ति भगवत प्रसाद पुत्र समर ग्राम उमापुर परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद की आराजी संख्या 373 के भूमिधर का बीज व दखलीके बगल में गांव सभा की आराजी संख्या 367 स्थित है तथा गांव सभा की आराजी संख्या 368 ,369 व् 378 तथा 367 गांव के ही देवनारायण पुत्र केदार व सुशील पुत्र देवनारायण व कालीदीन छताली आदि ने कब्जा कर रखा है



आरोप है कि हल्का लेखपाल श्री दीवान सिंह व राजस्व निरीक्षक जसरा श्रीमती प्राची केसरवानी उक्त कब्जेदारों से सुविधा शुल्क प्राप्त कर गांव सभा की आराजी संख्या 367 पर उक्त कब्जेदारों का नाम छुपाते हुए दिव्यांग एवं असहाय व्यक्ति भागवत प्रसाद की भूमधरी आराजी मैं 0. 006 हैक्टेयर का अवैध कब्जेदार बनाते हुये हल्का लेखपाल श्री दीवान सिंह ने बिना नोटिस दिए हुए दिव्यांग एवं असहाय व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए थाने में रिपोर्ट लिखवाई है जबकि प्रार्थी भागवत प्रसाद ने अपनी भूमधरी भूमि संख्या 373 के बाबत सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। देवनारायण आदि दिव्यांग व्यक्ति भगवत प्रसाद के शांतिपूर्ण कब्जा वा दखल में हस्तक्षेप ना करें तथा किसी भी तरह आराजी संख्या 373 की .नवैयत न बदले किन्तु राजस्व
निरीक्षक जसरा एवं हल्का लेखपाल की मिलीभगत से असहाय व्यक्ति भगवत प्रसाद को अकारण प्रताड़ित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भगवत प्रसाद ने गांव सभा की आराजी संख्या 368 व 369 वा 378 तथा 416 को अवैधानिक कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कई बार निवेदन किया किंतु आज तक कार्यवाही नहीं हुई। हल्का लेखपाल श्री दीवान सिंह ने सुविधा शुल्क प्राप्त कर गांव सभा की जमीन कब्जा कर आए हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं अकारण दिव्यांग बृद्धि व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। एक बुजुर्ग विकलांग के साथ यह व्यवहार चिंताग्रस्त है। प्रशासन से अनुरोध है कि उक्त मामले में शीघ्र जांच कर विकलांग वृद्ध को न्याय दिलाने की कोशिश की जाय। ःअनुभवी आंखें न्यूज ब्यूरो।

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