बिहार(संवाददाता धीरज गुप्ता) – गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा कुल 24 मामलों की सुनवाई की गई है जिनमें कई मामलों का निष्पादन *ऑन द स्पॉट* किया गया। इनमें दो मामले उल्लेखनीय है।पहला मामला अपीलार्थी टिकारी प्रखंड के केस्पा पंचायत ग्राम गेड़ोर निवासी आनंदी शर्मा ने टिकारी प्रखंड के चैता पंचायत के सामुदायिक भवन को आधा तोड़ दिए जाने की शिकायत से संबंधित है जो तत्कालीन मुखिया राधेश्याम शर्मा एवं पंचायत सचिव अशोक कुमार के विरुद्ध की थी और जिलाधिकारी के द्वारा सुनवाई के उपरांत दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश टिकारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार को दिया गया था और आज सुनवाई के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी टिकारी के द्वारा बताया गया कि प्राथमिकी संख्या 60/19, 25.08. 2019 द्वारा तत्कालीन मुखिया एवं तत्कालीन पंचायत सचिव के विरुद्ध अलीपुर(टिकारी) थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और वही दूसरा मामला भी टिकारी से ही संबंधित है अंजनी कुमार शर्मा कनीय अभियंता,टिकारी द्वारा दायर परिवाद में जिलाधिकारी द्वारा सुनवाई के क्रम में संबंधित पांचों कार्यकारी व्यक्ति से योजना की राशि 389510 रुपए को पांचो संबंधित के विरुद्ध वितरित कर प्रत्येक से 77902 रुपये वसूली करने का आदेश जारी किया गया था जिसमें टिकारी के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीनिवास, कनीय अभियंता अंजनी कुमार शर्मा, तत्कालीन पंचायत सचिव ब्रह्मदेव राम, तत्कालीन प्रखंड नाजिर अनंत कुमार तथा तत्कालीन कनीय अभियंता अखिलेश कुमार शामिल हैं और आज सुनवाई के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी टिकारी ने बताया कि पांचों कार्यकारी एजेंसी से उनके हिस्से की राशि की वसूली कर ली गई है। updated by gaurav gupta

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