गया- गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम २०१५ के तहत जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने कुल ३२ मामलों की सुनवाई की है जिनमें अधिकतर मामले भूमि से संबंधित हैं अपीलार्थी श्री राजेंद्र कुमार दास, ग्राम गन्नू बिगहा,पोस्ट रसूलपुर गया का मामला नल जल योजना गली-गली में घटिया स्तर से बनाने के संबंध में अपील दायर किया गया था और जिलाधिकारी ने मामले की जांच करने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी नगर को दिया था जांच में पाया गया कि मामला बेबुनियाद हैजिलाधिकारी ने मामले को पूर्ण रुप से निष्पादन किया और अपीलार्थी श्री विनोद कुमा ,ग्राम बरौली,पोस्ट बारागंधार, मुफस्सिल गया का मामला अवैध कब्जे के संबंध में था जिलाधिकारी के निर्देश पर आज अतिक्रमण अंचलाधिकारी मानपुर के द्वारा हटाया जा रहा है साथ ही अंचलाधिकारी मानपुर को सुनवाई की अगली तिथि को प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है अपीलार्थी श्री विजय सिंह, ग्राम रामपुर अंचल बेलागंज का मामला रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में था जिलाधिकारी का पूर्व से निदेशित होने के बावजूद तत्कालीन अंचलाधिकारी बेलागंज द्वारा अतिक्रमण नहीं हटवाने के लिये उनपर रुपए ५०० का अर्थदंड लगाने का निर्देश दिया गया है अपीलार्थी श्री उदय प्रसाद,ग्राम मंझियावा, प्रखंड गुरारू का मामला सरकारी भवन में आम सभा करवाने के संबंध में था अपीलार्थी उदय प्रसाद द्वारा बताया गया कि वार्ड सचिव की नियुक्ति अवैध ढंग से की गई थी प्रखंड विकास पदाधिकारी गुरारू ने बताया कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा सचिव पद के चयन हेतु बैठक नहीं किया गया है अतः उन्होंने पुनः बैठक करवने हेतु निर्देश दिया और अपीलार्थी मीना देवी,प्रखंड फतेहपुर के मामला परवाना धारी को दखल कब्जा दिलाने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उन्हें परवाना की जमीन मिली थी परंतु कुछ दबंग लोगों के द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया है जिलाधिकारी ने सुनवाई के क्रम में कब्जा दिलाने हेतु अंचलाधिकारी फतेहपुर को निर्देशित किया गया है|रिपोर्ट – धीरज गुप्ता updated gaurav gupta

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