गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 की घोषणा दिनांक 10 मार्च 2019 को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी करने की तिथि एवं समय से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया तथा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस अवधि में विभिन्न राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों/उनके प्रस्तावक एवं समर्थकों द्वारा जन सभाओं/ जुलूसों/रोड शो/नुक्कड़ नाटकों का आयोजन अनुमति प्राप्त कर किया गया गया। जिला अंतर्गत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 225 गुरुआ, 226 शेरघाटी, 227 इमामगंज (अ०जा०), 228 बाराचट्टी(अ०जा०), 229 बोधगया(अ०जा०), 230 गया शहर, 231 टिकारी, 232 बेलागंज, 234 वजीरगंज एवं 233 अतरी के विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा आम निर्वाचन क्रमशः दिनांक 11 अप्रैल 2019 एवं 19 मई 2019 को संपन्न हो चुका है। दिनांक 23 मई, 2019 को मतगणना निर्धारित है। उपर्युक्त पुष्ठ भूमि में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी, गया संतुष्ट होकर शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होने तक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा 144A के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण गया जिला अंतर्गत आदेश जारी करते हैं कि भारतीय दंड संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित किसी भी अपराध को कारित अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति अग्निशस्त्र, धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा, ईट पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार लेकर नहीं चलेंगे और ना ही उसका प्रदर्शन करेंगे परंतु यह आदेश परंपरागत दंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा लोकसभा निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किए जाने वाले आदेश पर विनिर्दिष्ट तिथि एवं विनिर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने अथवा शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजक नारा नहीं लगाएंगे/ बयान जारी नहीं करेगा तथा ऐसा आपत्तिजनक आचरण नहीं करेगा, जो आदर्श आचार संहिता के प्रतिकूल हो तथा भा०द०वि० की धारा 153(1), 153a (2) 171 (G), 505 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 तथा अन्य के अंतर्गत परिभाषित एवं दंडनीय है। ऐसा किसी भी प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे अथवा ना ही चिपकाएंगे/ना ही लिखेंगे जिसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A के अंतर्गत परिभाषित एवं दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा ना ही भड़कायेगा जैसा कि 153 (1), 153A (2) तथा अन्य अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत परिभाषित एवं दंडनीय है। मतगणना के अंतिम परिणाम की घोषणा के पूर्व या घोषणा के उपरांत किसी भी प्रकार के सभा/ जुलूस/धरना या प्रदर्शन, रोड आयोजित नहीं की जाएगी। बिना वैध अनुमति कारणों के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाना या मजमा लगाना वर्जित रहेगा, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130, 131 एवं सुसंगत धाराओं में परिभाषित तथा दंडनीय है परंतु का आदेश शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा,हॉट,बाजार,अस्पताल ले जाते मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालयों महाविद्यालयों,तथा परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। Bihar control of use and play of loud speaker act 1955 की धारा 3 के अंतर्गत प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय है सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर पाबंदी रहेगी।सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित ध्वनि तीव्रता की परिसीमा में 6:00 बजे प्रातः से 10:00 बजे रात्रि तक किया जा सकेगा, किसी भी परिस्थिति में 10:00 बजे रात्रि के बाद तथा 6:00 बजे प्रातः के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और ना ही अनुमति दी जा सकेगी,माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश एवं गृह विभाग, बिहार के निर्देश के आलोक में डी०जे० का उपयोग चुनाव प्रचार एवं मतगणना के परिणाम की घोषणा के पूर्व या बाद में तथा अन्य परियोजना के लिए पूर्णता वर्जित रहेगा। प्रदूषण फैलाने वाले, पॉलिथीन आदि की प्रचार सामग्रियों का उपयोग राजनीतिक दलों/अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी परिस्थिति में प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम 1985 की धारा 3 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत संपत्ति के विरूपण पूर्णतया वर्जित एवं दंडनीय होगा और बिना सक्षम अनुमति के जिले के किसी भी भाग में हेलीपैड का निर्माण कराया जाना तथा हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग तथा उच्चाधिकारियों द्वारा हेलीकॉप्टर का उपयोग पर अथवा सुरक्षा मुल्क आपात स्थिति में या प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा। किसी भी परियोजना से ड्रोन का उपयोग बिना पूर्व सक्षम अनुमति के फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी तथा अन्य परियोजना के लिए पूर्णता वर्जित रहेगा। सोशल/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट, अफवाह,भ्रामक सामग्री पोस्ट किया जाना अथवा बिना फ्री सर्टिफिकेशन अपलोड/पोस्ट किया जाना पूर्णता निषिध होगा एवं इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और मतगणना के पूर्व या अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद वाहनों का इस्तेमाल केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिदिष्ट पद्धति एवं प्रक्रिया से सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा एवं वाहन अधिनियम की धाराओं तथा एक साथ चलने वाले (काफिला) वाहनों की संख्या के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा का अनुपालन होगा एवं वाहनों की परिभाषा वही होगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित एवं वाहनों पर प्रचार की सामग्री का प्रदर्शन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही होगा और साथ ही वाहनों के स्वरूप में किसी प्रकार का बदलाव सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। किसी राजनैतिक दल/व्यक्ति/ संगठन/अन्य व्यक्ति के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं राज्य प्रवृत्त किसी भी कानून अथवा प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी आचरण पूर्णता निषिद्ध होगा एवं उल्लंघन संदर्भित मामले में प्रावधान दंड के अधिक अतिरिक्त भा०द०वि० की धारा 188 के दंड से भी दंडनीय होगा। updated by gaurav gupta

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