गया – जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत नो मामले की सुनवाई।
गया जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह के द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम २०१५ के अंतर्गत कुल ९ मामलों में सुनवाई की गई है अपीलार्थी रंजीत कुमार, ग्राम हसनपुर,थाना बेलागंज के मामले में प्रखंड समन्वयक द्वारा शौचालय निर्माण का प्रोत्साहन राशि भुगतान नहीं करने की शिकायत की जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी बेलागंज को करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया था। जांचोपरांत बताया गया कि जिनका शौचालय पूर्ण है उनका भुगतान किया जा रहा है एवं जिनका शौचालय पूर्ण नहीं है एवम उनका भुगतान रुका हुआ है
अपीलार्थी राजेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम महमनना,प्रखंड टिकारी के रैयती जमीन में नाली निर्माण करने के संबंध में मामला दायर किया गया था जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गई है जांचोपरांत पाया गया कि मामला रैयती जमीन पर नाली निर्माण किए जाने का था। और नाली निर्माण में कुल राशि ३१५८४रुपये का व्यय किया गया था जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कनीय अभियंता टिकारी,तत्कालीन पंचायत सचिव एवं तत्कालीन मुखिया ग्राम पंचायत से ३१५८४रुपये की वसूली की जाए और अपीलार्थी कुलदीप यादव, ग्राम काहूदाग, बाराचट्टी के मामले में बताया गया कि एफआईआर होने के बावजूद विपक्षी द्वारा मारपीट किया जाता है जिला पदाधिकारी ने थानाध्यक्ष बाराचट्टी को निर्देश दिया कि इस मामले पर सख़्त कार्रवाई की जाए एवम ग्राम बरवाडीह, बाराचट्टी के अपीलार्थी संदीप यादव के मामले में जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बाराचट्टी को निर्देश दिया कि इंदिरा आवास सहायक पर प्राथमिकी दर्ज करायी जाए एवं राशि की वसूली की जाए।धीरज गुप्ता की रिपोर्ट, updated by gaurav gupta

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