जहानाबाद/बिहार(संवाददाता अनिल कुमार गुप्ता) – माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के छाती तोड़ने के बयान पर पूर्व सांसद श्री अरुण कुमार को एमएलए एमपी कोर्ट ने 3 साल की सजा एवं ₹5000 का अर्थ जुर्माना लगाया है वहीं पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है l

जहानाबाद के व्यवहार न्यायालय के एमएलए एमपी कोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति श्री आरके रजक ने आज अपने एक मामले में जिसमें श्री नीतीश कुमार जी का करेजा तोड़ने का बयान देने वाले पूर्व सांसद के विरुद्ध IPC की धाराओं 153 A एवं 505 मे आरोपित करते हुए 3 साल की सजा एवं 5 साल का अर्थदंड लगाया है l

स्मरणीय है कि 2015 में पटना के बीजेपी कार्यालय में अपने भाषण में कहा था कि मैं नीतीश कुमार का करेजा तोड़ दूंगा वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राजद सुप्रीमो माननीय श्री लालू यादव एवं श्री नीतीश कुमार के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध 2015 के जुलाई में जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में विभिन्न धाराओं में परिवाद मगध विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सदस्य एवं शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव ने दायर किया था अंततः 7 साल के बाद आज दिनांक 30 /07/ 2022 को MLA, MP कोर्ट में सजा सुनाया है l

प्रो. यादव ने कहा कि आज लोकसभा, राज्य सभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में 44 % या तो बाहुबली है या अपराधी पृष्ठभूमि के लोग बैठे हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा के लिए एवं संसदीय प्रणाली में कोई अभद्र टिप्पणी ना करें लोकतंत्र की खूबसूरती है l मुख्य बात तो यह है कि राष्ट्र के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो दलित आदिवासी समाज से महिला आए हैं उनके विरूद्ध भी अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों के विरुद्ध मैं मुकदमा ठोंकुंगा l साक्ष्य के अभाव में जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को रिहा कर दिया गया l प्रोफ़ेसर यादव ने कहा कि उन्हें किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है अपनी परंपरा संस्कृति लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए जहानाबाद के आधा दर्जन पूर्व सांसदों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाया है और आगे भी चलता रहेगा l पूर्व सांसद अरुण कुमार लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं l

updated by gaurav gupta 

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