सातवाँ वेतन आयोग लागू होने के नाम पर फिलहाल दिल्ली के प्राइवेट स्कूल  फीस नहीं बढ़ा सकेंगे .दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी हैं. जिसमे उसने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट दी थी !शिक्षा निदेशालय द्वारा पैरेंट्स को परेशान करने पर सख्त नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा की शिक्षा निर्देशक किसके लिए काम कर रही हैं. पैरेंट्स अभी तक स्कूलों से छठे वेतन आयोग के नाम पर ली गई अनुचित फ़ीस भी वापस नहीं ले पाए कि शिक्षा निदेशालय ने नया फरमान जारी कर दिया. याचिकाकर्ता के वकील खगेश झा ने बताया की कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने सम्बंधित सर्कुलर पर रोक लगाने का विस्वास दिलाया और सरकार को निर्देश दिया की वह अगले आदेश तक सर्कुलर लागू न होने दे. हाई कोर्ट का आदेश मयूर बिहार के asn स्कूल के बच्चो की उस याचिका पर आया जिसमे शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर 17 अक्टूबर को चुनौती दी गई थी !

posted by ;aparna

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