दिल्ली :- नरोदा पाटिया दंगे के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।उच्च न्यायालय ने कोडनानी समेत 17 लोगों को बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि माया कोडनानी की वारदात वाली जगह पर मौजूदगी साबित नहीं हुई है। हालांकि बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया है। 26 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के गोधरा स्टेशन पहुंचने पर उस बोगी में आग लगा दी गई थी, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 57 कारसेवक सवार थे। इसके बाद पूरे गुजरात में माहौल खराब हो गया और इसी कड़ी में 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में दंगा हुआ, जिसमें 97 लोग मारे गए। अनुभवी आँखें न्यूज़ 

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