नई दिल्ली :- लगातार मासूम बच्चियों के सुरक्षा और ऊके साथ हो रहे दुष्कर्म को देखते हुए वही उन्नाव रेप और कठुआ गैंगरेप कांड के बाद देशभर में पैदा हुए आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने कानून को और सख्त बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।वही संभावना जताई जा रही है की 0-12 साल की उम्र के बच्चों से रेप करने के मामलों में सरकार मौत की सजा का प्रावधान करने जा रही है। केंद्र ने शुक्रवार को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी।केंद्र ने रिपोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 0-12 साल के बच्चों से रेप के मामले में POCSO ऐक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे दोषियों को अधिकतम दंड के तौर पर मौत की सजा दी जा सके। एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र ने यह रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। अनुभवी आँखें न्यूज़

loading...