गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – अनुमंडल पदाधिकारी,सदर, गया द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि विभागीय निर्देश के अनुरूप संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के प्रतिवेदन के आलोक में अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड रद्द किया गया हैं रद्द किए गए राशन कार्डधारकों में से यदि किसी को ऐसा प्रतीत होता है कि वे पात्र लाभुक हैं एवं उनका राशन कार्ड रद्द हो गया है, तो वे इस सूचना प्रकाशन के *7 दिनों* के अंदर विहित प्रपत्र *प्रपत्र क* में निम्न वांछित कागजात/साक्ष्य के साथ अपने प्रखंड के आर०टी०पी०एस० काउंटर पर अपना आवेदन जमा कर दें एवं आवेदन के साथ समर्पित कागजात वैध एवं योग्य पाए जाने की स्थिति में 7 दिनों के अंदर संबंधित पात्र लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा और यदि 7 दिनों के अंदर विहित प्रपत्र एवं वांछित कागजातों के साथ आवेदन जमा नहीं किया जाता है तो समझा जाएगा कि वह पात्र लाभुक नहीं है जिनमें वांछित कागजात एवं साक्ष्य विवरण है,विहित प्रपत्र *प्रपत्र- क*, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की छायाप्रति,परिवार के मुखिया के बैंक खाता की छायाप्रति,परिवार के सभी सदस्यों का संयुक्त फोटोग्राफ,आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं शपथ पत्र संलग्न होना अनिवार्य है। updated by gaurav gupta