बिहार(संवाददाता धीरज गुप्ता) – गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के तहत जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा 20 मामलों में सुनवाई की गई। कई आवेदको के समस्या का निवारण ऑन द स्पॉट किया गया एवं वजीरगंज प्रखंड के पुरा पंचायत के सरपंच श्री रामयतन दास के मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पुरा सहित अन्य पंचायतों में अपात्र लाभुकों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने से संबंधित अनियमितता के विरुद्ध शिकायत की गई थी,15 अपात्र लाभार्थियों की सूची भी उपलब्ध कराई गई जो ग्राम उसूआ,अढ़वा, बहुरा,पिपरा मनेरी से संबंधित है और
सुनवाई के दौरान बताया गया कि दोबारा आवास योजना का लाभ लेने वाले अपात्र लाभुकों से राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करने एवं आवास सहायक पवन कुमार एवं राहुल कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने एवं चयन मुक्त करने की कार्रवाई के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है जिलाधिकारी ने दायर वाद से संबंधित कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा लाभुकों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया तथा उप विकास आयुक्त से पूछा गया है कि इस मामले में आवास सहायक, पर्यवेक्षक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है एवं डेल्हा थाना अंतर्गत अंदर बैरागी वार्ड 10 की पिंकी कुमारी के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी नगर के विरुद्ध ₹500 का अर्थदंड लगाया गया।रसलपुर गया निवासी श्री राजेश कुमार चौधरी के मामले में अंचलाधिकारी नगर की अनुपस्थित रहने के लिए ₹500 का अर्थदंड लगाया गया है और
टिकारी प्रखंड के रिकाबगंज निवासी सुरेश प्रसाद के मामले में सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल 2 गोल पत्थर के अनुपस्थित रहने के कारण उनपर ₹500 का अर्थदंड लगाया गया एवं रिकाबगंज निवासी अधिवक्ता राम नंदन प्रसाद के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत अधिकारी के विरुद्ध ₹1000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया किया गया। updated by gaurav gupta
लोक शिकायत के 20 मामलों में जिलाधिकारी ने की सुनवाई।
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