बिहार(संवाददाता धीरज गुप्ता) – गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के द्वितीय अपील में जिला पदाधिकारी,गया अभिषेक सिंह ने कुल 26 मामलों की सुनवाई की गई है कुछ मामले का निपटारा ऑन द स्पॉट कर दिया गया एवं अपीलार्थी राजदेव सिंह, ग्राम – तिताईगंज,टिकारी द्वारा सरकारी भूमि पर टाइटल बाद दायर करने हेतु आवेदन दिया गया था प्रतिउत्तर में कार्यपालक अभियंता,नगर पंचायत, टिकारी द्वारा बताया गया कि मापी करा कर जल्द ही वाद दायर कर ली जाएगी।परंतु दिए जा रहे निर्देशों के बावजूद भी अभी तक कार्यपालक अभियंता,नगर पंचायत,टिकारी द्वारा कार्य नहीं किया गया गया है जिसके लिए जिलाधिकारी ने रुपए 5000 का अर्थदंड के साथ साथ विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की।अपीलार्थी अंजनी कुमार शर्मा,कनीय अभियंता, टिकारी द्वारा परिवाद पत्र दायर किया गया है की रैयती भूमि पर बिना निबंधन कराए सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है जिसमें व्यय हुई राशि जमा कराने का आदेश गलत आरोप लगाने के संबंध में आवेदन दिया गया था एवं पूर्व में जिला पदाधिकारी द्वारा ही रैयती भूमि पर सामुदायिक भवन गलत निर्माण हो जाने के कारण तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, टिकारी,कनीय अभियंता श्री अंजनी कुमार शर्मा एवं अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, योजना लिपिक अनंत कुमार सिंह, टिकारी, पंचायत सचिव, ब्रह्मदेव राम से क्रमशः कुल राशि 2,55,804 रुपए की वसूली की गई, जो पूर्ण राशि नहीं है,जिसमें जिलाधिकारी ने 15 दिनों के अंदर पूर्ण राशि वसूली करने का आदेश दिया गया है यदि कोई राशि जमा नहीं करता है तो वेतन अवरुद्ध एवं नीलम पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है और कुछ मामलों में संबंधित पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे जिन पर जिलाधिकारी ने रुपया 500 का अर्थदंड लगाने का निर्देश किया गया है। updated by gaurav gupta