सरकार ने लोकसभा में दो बिलों को पारित कराकर 245 पुराने व बेकार हो चुके कानूनों को तब्दील करने की दिशा में कदम बढ़ाया। इनमें 158 साल पुराना कलकत्ता पायलट एक्ट 1959 व 1911 का प्रिवेंशन ऑफ सेडिटियश मीटिंग (राजद्रोह संबंधित) सभी एक्ट शामिल  किया गया है।
सदन में बताया जा रहा है की यह सारे कानून अंग्रेजों के शासन में बने थे और अब अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में बताया कि आजादी से पहले के कानूनों को खत्म करके सरकार ने प्रगतिवादी सोच की तरफ कदम ब़़ढाया है। वह लोकसभा में बिल को लेकर किए गए सवालों के जवाब दे रहे थे।

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