बिहार- राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया के बीच एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक कुल 16 दिनों का लॉकडाउन (lockdown) लगाया गया है जिसकी पूरी गाइडलाइन्स (guidelines) जारी कर दी गयी है।

 

राज्य सरकार द्वारा लगाया गया यह लॉकडाउन राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और नगर निगम एवं नगर निकायों में लागू होगा।

 

बिहार लॉकडाउन गाइडलाइन्स 

क्या बंद रहेगी

भारत सरकार, उसके स्वायत्त /अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक निगम के कार्यालय बंद रहेंगी

राज्य सरकार, उसके स्वायत्त निकाय, निगम आदि के कार्यालय बंद रहेंगे

सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद किये जायेंगे

सभी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे

सभी पूजा स्थल जनता के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मण्डली की अनुमति नहीं है

सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / अकादमिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य / सभा और पार्कों का खोलना वर्जित होगा

क्या खुलेगी

रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिताओं (पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सहित), आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और पारेषण इकाइयां, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां

पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाओं के आपदा प्रबंधन, चुनाव और जेल, बिजली, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय

अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जैसे कि डिस्पेंसरी, केमिस्ट और मेडिकल उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि शामिल हैं, उनकी विनिर्माण और वितरण इकाइयाँ शामिल हैं खुली रहेंगी

सभी चिकित्सा कर्मियों नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी, यह प्रावधान पशु चिकित्सा सेवाओं और प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा

राशन की दुकानों (पीडीएस के तहत), भोजन, किराने की दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा की प्रतिष्ठान खुली रहेंगी।

बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम जिसमें सभी बैंक से संबंधित शामिल होंगे

सहायक कार्यालय जैसे कैश मैनेजमेंट, आईटी सेवाएं आदि

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

इ कॉमर्स से वस्तुओं की डिलीवरी जारी रहेगी

पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट

होटल / मोटल / लॉज सहित आतिथ्य सेवाएं रेस्तरां / ढाबा। / भोजनालयों को केवल होम डिलीवरी सर्विस के साथ खोलने की अनुमति होगी

मरम्मत और रखरखाव गतिविधियों- गेराज, मोबाइल मरम्मत, मरम्मत और रखरखाव भागों से संबंधित दुकानें आदि की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाए

COVID-19 वायरस के खिलाफ आवश्यक सावधानियों के सख्त कार्यान्वयन के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी

निर्माण संबंधी दुकानों के कामकाज के साथ सभी निर्माण संबंधी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी

कृषि से संबंधित दुकानों के कामकाज के साथ सभी कृषि संबंधी गतिविधियों की अनुमति होगी

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट – चंचल कुमार , updated by gaurav gupta 

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