बिहार(संवाददाता धीरज गुप्ता) – गया में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील में जिला पदाधिकारी,गया अभिषेक सिंह द्वारा कुल 23 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें कुछ मामले का निष्पादन *ऑन द स्पॉट* किया गया।चंदौती थाना, वार्ड संख्या 28, कटारी के निवासी *श्री रवि कुमार* द्वारा बोधगया अंचल अंतर्गत चेरकी क्षेत्र के डिरावां टांड पर खाता संख्या 137, प्लॉट संख्या 1970, रकबा डेढ़ एकड़ जमीन जो वासुदेव यादव से इनके पिता स्वर्गीय बलिराम प्रसाद के द्वारा खरीदा गया था, जिसका मालगुजारी रसीद 2017-18 तक का जमा हुआ है पुनः इसी खाता संख्या 137 का जमाबंदी राजस्व कर्मचारी राम विनय मोची द्वारा दूसरे के नाम पर भी कर दिया गया है एक ही प्लॉट के दो जमाबंदी कर दिए जाने के कारण जिलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज करने एवं प्रपत्र *क* गठित करने का आदेश अंचलाधिकारी, बोधगया को दिया है चाकन्द थाना के तिनेरी टोला के निवासी *श्री अखिलेश यादव* द्वारा जबरन मकान ध्वस्त कर बिहार सरकार की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया हैं जिससे गांव वालों को आने-जाने में समस्या होती है जांचोपरांत जिला पदाधिकारी ने नियमानुसार 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश अंचलाधिकारी,नगर को दिया यदि 15 दिन में अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाता है तो अंचलाधिकारी,नगर,गया पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। updated by gaurav gupta