बिहार(संवाददाता धीरज गुप्ता) – गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा द्वितीय अपील के कुल 25 मामलों की सुनवाई की गई है जिनमें कुछ मामलों का निष्पादन *ऑन द स्पॉट* किया गया।गया अंदर बैरागी,डेल्हा निवासी *श्रीमती पिंकी कुमारी* द्वारा कन्या विवाह योजना की अनुदान राशि हेतु वर्ष 2014 में प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर के यहां आवेदन जमा किया गया था परंतु इतने दिनों तक परिवादी के आवेदन को रखकर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था लेकिन इसकी सूचना परिवादी को नहीं दी गई थी जिसके कारण जमा कराया गया आवेदन में पाई गए त्रुटि का कागजात नहीं जमा करने के कारण कन्या विवाह राशि से परिवादी वंचित रह गए और जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना नहीं देने के कारण नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर की सारी कागजातों की जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है
चाकन्द थाना के ग्राम – गन्नू बिगहा निवासी *श्रीमती शर्मिला देवी* द्वारा इंदिरा आवास, शौचालय का निर्माण राशि एवं उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिलवाने हेतु आवेदन दायर किया गया था एवं प्रखंड विकासपदाधिकारी,नगर ने बताया कि परिवादी का सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना 2011 के सर्वेक्षण सूची में नाम नहीं था जिसके कारण इन्हें लाभ नहीं दिया गया और अब उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में दर्ज कर लिया गया है एवं ग्रामीण विकास विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर इंदिरा आवास की राशि दे दी जाएगी और साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया है एवं शौचालय निर्माण की राशि रुपए 12000 खाते में स्थानांतरण कर दी जाएगी परंतु 8 माह गुजरने के बाद भी परिवादी को राशि अभी तक अप्राप्त है जिसके कारण चंदन कुमार, प्रखंड समन्वयक, नगर से रुपया12000 का सुद की राशि 12% लोक प्राधिकार, प्रखंड समन्वयक,नगर से वसूला जाएगा,जो राशि लाभुक को दिया जाएगा और साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी,नगर पर भी रुपया 1000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।वजीरगंज प्रखंड के पूरा पंचायत के निवासी *श्री रामयतन दास* द्वारा इंदिरा आवास में लाभुकों ने दोबारा आवास योजना का लाभ ले लिए जाने के संबंध में परिवाद दायर किया गया है एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, वजीरगंज द्वारा जांचोपरांत बताया गया कि कुल 5 लोगों के द्वारा दोबारा आवास योजना का लाभ लिया गया है और इस पर जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि दोषी आवास पर्यवेक्षक एवं आवास सहायक के संविदा आधारित सेवा को समाप्त करने की अनुशंसा की जाए एवं उन पर प्राथमिकी भी दर्ज किया जाए तथा गलत ढंग से दोबारा प्राप्त करने वाले लोगों से राशि वसूली कर प्राथमिकी दर्ज किया जाए और
फतेहपुर प्रखंड के ग्राम डुमरी चट्टी के *श्री नरेश राम तुरी* द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए दायर परिवाद में अंचलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा अतिक्रमणवाद चलाकर सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। updated by gaurav gupta

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