पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग में राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिषत आरक्षण का प्रावधान लागू करने के संदर्भ में उच्चस्तरीय विमर्श किया।इस विमर्श में मुख्य सचिव दीपक कुमार,महाधिवक्ता ललित किशोर,अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन आमिर सुबहानी,मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार एवं मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा उपस्थित थे।विमर्श के क्रम में महाधिवक्ता ललित किशोर के कानूनी परामर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिये अलग से अधिनियम बनाना आवश्यक है मुख्यमंत्री ने अधिनियम बनाने हेतु अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन आमिर सुबहानी को निदेशित किया।उन्होंने निर्देश दिया कि उक्त अधिनियम को फरवरी माह में आरंभ हो रहे विधानमण्डल सत्र में प्रस्तुत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय और सभी प्रक्रियायें फरवरी माह के भीतर पूर्ण कर ली जाय।धीरज गुप्ता की रिपोर्ट, updated by gaurav gupta

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