पूर्णिया पुलिस अधीक्षक द्वारा आज दिनांक -18-05-18 को बैकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैंकों के Regional Manager, L.D.M and Barnch Manager के साथ बैठक किया गया। बैठक में उपस्थित सभी बैंको के प्रतिनिधियों बैंक सुरक्षा हेतु Reserve Bank of India द्वारा जारी गाईड लाइन की प्रति (Copy) सभी बैंक अधिकारियों को दिया तथा बैंकों की सुरक्षा हेतु Reserve Bank of India के निर्देशों का अनुपालन करने के लिये निर्देशित किया गया।
समीक्षा बैठक में बैंकों की सुरक्षा हेतु मुख्यतः निम्नांकित निर्देश दिये गये हैं :-

1-हर बैंकों के पास अपना एक सुरक्षा नियम (Security Manual) एवं क्रियाकलाप (Procedure Manual) उपलब्ध होना चाहिये । जो उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त हो।

2-सुरक्षा कार्यक्रम (Security Programme) के तहत् हरेक संगठन में सुरक्षा उपकरण लगाने तथा जोखिम श्रेणी को देखने सुरक्षा कर्मी को तैनात करना है।

3-हरेक बैंक शाखा के पास Security Department होना चाहिये,जिसका नेतृत्व मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी होंगे। जिन पर बैंक की सुरक्षा संबंधित जबावदेही होनी चाहिए ।
4-बैंक खोलने पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैंक सुरक्षित स्थान खोला जा रहा है तथा बैंक पुलिस थानों की समीप हो। बैंक शाखा खोलने पूर्व यह भी सुनिश्चित करें कि बैंक का भवन सुरक्षा दृष्टिकोण से मजबूत हो।

5-जोखिम श्रेणी (Risk Categorisation) का आकलन करते हुए बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए ।

6-हमेशा बैंक में प्रवेश करने के लिये एक ही दरबाजा होना चाहिए तथा उसका लाॅक मजबूत कोटि होना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बैंक की चाभी (key) एक ही कर्मी के पास रहें।

7- 24 घंटे बैंक में सी0सी0टी0भी0 कैमरा तथा Fire Alarm प्रणाली कार्यरत होना चाहिए ।

8- सुरक्षा गार्ड मान्यता प्राप्त से ही लिया जाय।

9- बैंक के बाहर रात्री में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करें।

10- छुट्टी के दिनों में भी बैंक से संबंधित अधिकारी बैंक के प्रांगण का निरीक्षण करें।

11-बैंक बन्द करने के पहले जबावदेह पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि C.C.T.V एवं Fire Alarm का स्वीच ऑन हो और वो सही रूप से कार्य कर रही है। तथा अन्य सुरक्षा जांच करने के पश्चात ही बैंक को बन्द करें।
12- बैंक में सभी सुरक्षा संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को मोबाइल नम्बर अंकित रहना चाहिए ।
13- यदि कभी बैंक में कोई घटना घटित हो जाय तो यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस पदाधिकारी आने से पूर्व कोई व्यक्ति बैंक में प्रवेश ना करें।

14- बैंक के वरीय पदाधिकारी द्वारा बैंकों की सुरक्षा जाँच समय समय पर करना चाहिए ।

समीक्षा बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,सदर,बायसी,धमदाहा एवं बनमनखी उपस्थित थे। अनुभवी आँखें न्यूज़ के लिए प्रफुल्ल सिंह की रिपोर्ट

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