गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा सिविल सर्विसेज (प्रारंभिक) परीक्षा दिनांक 2 जून, 2019 को गया जिला के 20 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें गया कॉलेज (एम०बी०ए० ब्लॉक) गया, ए०एम० कॉलेज (सब सेंटर- ए), गया, ए०एम० कॉलेज (सब सेंटर – बी), गया, अनुग्रह कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गया, क्रेन मेमोरियल हाई स्कूल, गया, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल (ब्लॉक ए, ब्लॉक बी) कैंट एरिया, गया, सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल, गया, केंद्रीय विद्यालय -02 पहाड़पुर कैंट, गया, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, कईया, गया, सिटी पब्लिक स्कूल, सिकहर, मानपुर, गया, रामरूची बालिका इंटर स्कूल, गया गया कॉलेज (मानविकी ब्लॉक), गया, गया कॉलेज (ए०आर० किदवई भवन) गया, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल,रोटरी केंपस,गया, शताब्दी पब्लिक स्कूल,कटारी हिल रोड, गया,गया कॉलेज (सी०वी० रमन ब्लॉक) गया,परम ज्ञान निकेतन, मानपुर, गया, ज्ञान दीन पब्लिक स्कूल, केंदुई,गया एवं एलिगेंट पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया हैं उपरोक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण,स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर दूरी तक उपर्युक्त परीक्षा की तिथि को 6:00 बजे पूर्वाहन से 6:00 अपराह्न तक धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है
गया शहर स्थित उपर्युक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 द०प्र०सं० के तहत आदेश जारी किया गया है कि 5 या 5 से अधिक समूह में सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होगा एवं कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना धरना/ प्रदर्शन/जुलूस अथवा आम सभा का आयोजन नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना अस्त्र/शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा,कोई भी परीक्षार्थी या उनके अभिभावक/ सहयोगी परीक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा एवं कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करेगा और साथ ही सरकारी ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य तैनात सरकारी कर्मी एवं पठन पाठन एवं शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर उपरोक्त जारी आदेश लागू नहीं होगा।यह आदेश दिनांक 2 जून, 2019 को 6:00 पूर्वाह्न से 6:00 अपराह्न तक प्रभावी रहेगा।updated by gaurav gupta
संघ लोक सेवा आयोग (प्रारंभिक) परीक्षा के दौरान धारा 144 द०प्र०सं०के तहत् निषेधाज्ञा लागू।
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