नई दिल्ली : सोहराबुद्दीन शेख ‘फर्जी में हुए मुठभेड़’ मामले की सुनवाई करने वाले CBI के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया के कहने पर जस्टिस लोया की रहस्यमय निधन की स्वतंत्र जांच कराने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।
सुनवाई करने वाली पीठ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ इस मामले की सुनवाई करने वाली है, उनमें न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा तथा न्यायमूर्ति एम एन शांतनागौदर शामिल हैं।
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इससे पहले को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के चार कार्यरत न्यायाधीशों जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एम बी लोकुर तथा जस्टिस कुरियन जोसेफ द्वारा एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर शीर्ष अदालत में कामकाज के ‘सिस्टम’ पर सवाल उठाए गए थे। REPORT BY APARNA