गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण(संशोधित)अधिनियम 2015 के तहत 79 पीड़ित परिवार को अधिनियम में निर्धारित राशि के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की गयी। इस बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, गुरुआ के माननीय विधायक राजीव नंदन दांगी,माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि मो0 टूटू खान, माननीय सदस्य राजेंद्र कुमार दास, विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी,माननीय कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार के प्रतिनिधि प्रमोद चौधरी उपस्थित थे।इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के विभिन्न थानों के 79 मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव उनके प्रतिनिधि नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा रखा गया और सभी सदस्यों की सहमति से जिलाधिकारी ने प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए तीन दिनों के अंदर संबंधित लाभुकों के खाते में राशि भेजने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया,अनुदान की कुल राशि 59 लाख 91 हजार 250 रुपए की स्वीकृति दी गयी और बैठक में पूर्व से लंबित पेंशन की जांच कर भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया और बड़े मामलों में मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 217/18 के मामले में मृतक के पिता,मैगरा थाना कांड संख्या 23/18 में मृतक की पत्नी,वजीरगंज थाना कांड संख्या 347/18 में मृतक की पत्नी एवं टेकारी थाना कांड संख्या 425/18 में मृतक के पुत्र की हत्या के मामले में 8 लाख 25 हजार रुपये का अनुदान की स्वीकृति दी गयी एवं बलात्कर के एक मामले महकार थाना कांड संख्या 109/18 में पीड़िता के पिता को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा एवं शेष सभी मारपीट एवं गाली गलौज के मामले में एक-एक लाख रुपए अनुदान स्वीकृत किए गए हैं जिसमें प्रथम किस्त की राशि की भी स्वीकृति दी जा चुकी है और समिति के सदस्यों में माननीय विधायक गुरुआ द्वारा चार मामले उठाए गए हैं जिनमें से परैया थाना के अगलगी की घटना के आश्रितों को अनुदान अनुमान्य कर दिया गया है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि श्री टूटू खान द्वारा तीन मामले उठाए गए एवं राजेंद्र कुमार दास द्वारा 10 मामले में अनुदान की राशि की मांग की गई जिनमें sc-st थाना कांड संख्या 92/ 16 में चाकन थाना कांड संख्या 78 /18 एवं 137/ 18 में द्वितीय किस्त की राशि की भुगतान करने की मांग की गई और जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को सभी लाभुकों के अनुमान्य नराशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से 3 दिनों के अंदर कराने का निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि पूर्व में शिकायत मिली है कि कई लाभुक कल्याण शाखा का चक्कर लगाते रहते हैं उन्होंने कहा कि अनुदान प्राप्त करने के लिए लाभुको द्वारा आपके कार्यालय का चक्कर लगाने की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।