पूर्णियां – केंद्र सरकार द्वारा नया मोटर वाहन संशोधन में 1 सितंबर 2019 को ट्रैफिक नियम लागू किया गया। आम लोगों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाने वाले खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में जब वह खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को इसकी सीख कैसे देंगे ।नए ट्रैफिक रूल्स सख्ती से लागू किए जाने के बाद जहां लोग थोड़े अवेयर दिख रहे हैं, कहीं पुलिसकर्मियों पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। कहीं कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के बाइक चलाते दिख रहा है, तो कहीं कोई बगैर नंबर की बाइक पर जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि दूसरों को नियम सिखाने वाले पुलिसकर्मी खुद नियमों का पालन कितनी ईमानदारी से करते हैं।                                                                                                     नया नियम मोटर वाहन जुर्माना-* सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब 300 की बजाए 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
– दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पाए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना। अभी तक यह जुर्माना 100 रुपए था।
– हेल्मेट नहीं पहनने पर 200 की बजाए 1000 रुपए का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस का निलंबन।
– एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना। अभी तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान नहीं था।
– बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 500 की जगह 5 हजार रुपए का जुर्माना।
– लाइसेंस रद्द होने का बाद भी ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना। अभी तक इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था।
– ओवर स्पीड करने पर 400 की जगह 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना।
– खतरनाक ड्राइविंग पर 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना।
– शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना।
– ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना।
– बिना परमिट वाहन पर 5000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना।
– ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए और तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना। अभी तक 2000 रुपए और अधिक वजन पर 1000 रुपए प्रति टन का जुर्माना लगता था।
– बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 2000 रुपए का जुर्माना।
– नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक और नाबालिग के अभिभावक दोनों दोषी माने जाएंगे। 25 हजार रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा। updated by gaurav gupta

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