गया(बिहार) – गया में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना(पीएमएमवीवाई) के तहत प्रथम बार माँ बनने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ उनके बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है प्रति आँगनवाड़ी केंद्र के क्षेत्र में प्रथम बार माँ बनने वाली 12 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें 2 अगस्त तक जिले ने लक्ष्य के सापेक्ष 86 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर राज्य में अव्वल स्थान हासिल किया करना हैपीएमएमवीवाई नोडल अधिकारी अनीता चौधरी ने 2 अगस्त तक जिला-वार योजना की वर्त्तमान स्थिति से सभी जिले को अवगत कराया है. संलग्न विवरण के अनुसार जिले में कुल 3727 आँगनबाड़ी केंद्र क्रियाशील है जिसमें प्रति आँगनवाड़ी केंद्र 12 महिलाओं को लाभ दिलाने के लक्ष्यानुसार कुल 46676लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं जिले में लक्ष्य के सापेक्ष 2 अगस्त तक 23698 लाभुकों का विवरण कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फीड किया गया है जो लक्ष्य का 53 प्रतिशत है.
लंबित भुगतान के निर्देश: योजना के अंतर्गत कुल तीन किश्तों में पैसे का भुगतान किया जाता है एवं इसके लिए सभी जिलों को अधिक से अधिक लाभुकों का विवरण कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फीड कराने के साथ लंबित किश्तों के भुगतान को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।क्या है योजना: संस्थागत प्रसव में इजाफ़ा एवं गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गयी है एवं इस योजना के तहत प्रथम बार माँ बनने वाली माताओं को 5000 रुपये की सहायक धनराशि दी जाती है जो सीधे गर्भवती महिलाओं के खाते में पहुँचती है और इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को तीन किस्तों में दिया जाता है एवं पहली क़िस्त 1000 रुपये की तब दी जाती है जब गर्भवती महिला अपना पंजीकरण कराती है एवं दूसरी किस्त में 2000 रुपये गर्भवती महिला को छः माह बाद होने प्रसव पूर्व जाँच के उपरान्त दी जाती है और तीसरी और अंतिम किश्त में 2000 रुपये बच्चे के जन्म पंजीकरण के उपरांत एवं प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने के बाद दिया जाता है। रिपोर्ट – धीरज गुप्ता, रमेश कुमार updated by gaurav gupta
मातृ वंदना योजना में गति लाने हेतू दिया गया निर्देश, प्रति आँगनवाडी केंद्र 12 लाभुकों को लाभ दिलाने का निर्देश,53 प्रतिशत लाभुकों का हुआ पंजीकरण कर।
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