बिहार(संवाददाता धीरज गुप्ता) – गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया पंकज कुमार पाल द्वारा कुल *34 मामलों* की सुनवाई की गई, जिनमें कुछ मामले की सुनवाई ऑन द स्पॉट किया गया और 12 मामलें नेगेटिव लिस्ट के थे अपीलार्थी मानव के अतिक्रमण के मामले में आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेवारी नगर निगम की होगी दोबारा यदि अतिक्रमण लगाया जाता है तो उसे हटाने की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारी को होगी एवं अपीलार्थी महेश शर्मा के मामले में नगर आयुक्त सावन कुमार ने बताया कि जो मॉल बनाया जा रहा था जिस पर रोक लगाई गई थी उस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है आयुक्त महोदय ने कहा कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता है तब तक उसके बनाने पर भी रोक लगी रहेगी और जहानाबाद जिले के फर्जी विकलांग पेंशन मामले में सिविल सर्जन, जहानाबाद ने बताया कि जांच में 44 में 16 मामले फर्जी पाए गए हैं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबंधित लाभुकों का पेंशन बंद करते हुए पूर्व में दी गई पेंशन की राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश एडीएसएस जहानाबाद को दिया गया।अपीलार्थी एस के निराला ने मोहनपुर प्रखंड में 46 आंगनवाड़ी केंद्रों के आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के चयन में मैपिंग पंजी में अनियमितता की शिकायत की थी एवं सुनवाई के दौरान डीपीओ आईसीडीएस, गया ने बताया कि इस मामले की जांच एक वर्ष पहले भी की जा चुकी है और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच में पाया गया है कि प्रत्यात्मक त्रुटि हो सकती है लेकिन इसके परिणाम में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया गया है इस मामले को आयुक्त महोदय ने खारिज कर दिया। updated by gaurav gupta

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