गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक के घर से बाहर लोग न निकले, इसके लिए निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान समय में गया जिला में भीषण गर्मी एवं लू के कारण काफी लोग इसके चपेट में आने की सूचना प्राप्त हो रही है तथा कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई हैं। गर्मी एवं लू का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिन के पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 04:00 बजे तक रहता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, तो लू की चपेट में आ सकते हैं, जो जानलेवा हो सकती है अचानक लू के कारण लोगों के बिमार होने एवं चिकित्सा के दौरान मृत्यु होने के क्रम के लोगों के परिजनों को खोने पर आक्रोश एवं असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है एवं लोक शांति भंग हो सकती है। इसलिए ज़िला दंडाधिकारी,गया अभिषेक सिंह संतुष्ट होकर भीषण गर्मी एवं लू का प्रभाव सामान्य होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण गया ज़िला के अन्तर्गत आदेश जारी करते हैं की
*संपूर्ण गया ज़िला के कोई भी निर्माण का कार्य सरकारी/गैर सरकारी जिसमें मजदूर कार्य करते है, पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 04 बजे तक नहीं होगा,*
*मनरेगा योजना अंतर्गत कोई भी कार्य पूर्वाह्न 10:30 बजे के बाद नहीं होगा, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया अपने स्तर से इस संदर्भ में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे। एवं कोई भी सांस्कृतिक अथवा जन समागम का कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक खुले जगहों पर आयोजित नहीं किया जाएगा। updated by gaurav gupta

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