गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – आयुक्त मगध प्रमंडल पंकज कुमार पाल ने आज अपने कार्यालय कक्ष में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत् 29 मामलों की सुनवाई की एवं अनेक मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया और
केस नंबर – 1772 में अपीलार्थी पंकज कुमार वत्स ने वाद दायर किया था कि एम०वी०आर० में माननीय उच्च न्यायालय,पटना के द्वारा एल०पी०ए० नंबर 1586/2013 में पारित अंतिम आदेश के आलोक में ब्याज की राशि की गणना नहीं किए जाने थे सुनवाई के दौरान आयुक्त, मगध प्रमंडल ने प्रशिक्षु आई०ए०एस० को इस मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया एवं केस संख्या – 2014 में अपीलार्थी श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा वाद दायर किया गया कि मौजा रहरा स्थित रखवा 1.78 एकड़ सरकारी भूमि एनपीजीसी के अधिग्रहण हेतु गलत स्वामित्व दिखा कर फर्जी तरीके से मुआवजा की राशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में था जिसमें आयुक्त महोदय ने जिला भू- अर्जन पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता,औरंगाबाद से 69,38,367 रुपए वसूली एवं नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश जिलाधिकारी,औरंगाबाद को दिया है।
केस संख्या – 1768 में अपीलार्थी श्री राम लखन यादव द्वारा मध्य बिहार ग्रामीण बैंक,टेकारी से ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया गया था जिसमें समय सीमा के अंदर ₹1,90,000 जमा कर देने के बावजूद भी बैंक द्वारा पुनः ₹89,048 मांगने के संबंध में था जिसमें उपस्थित अग्रणी बैंक प्रबंधक,गया,एमबीजीबी, टिकारी,गया एवं प्रबंधक,मुख्य शाखा,एमबीजीबी,औरंगाबाद को आयुक्त,मगध प्रमंडल ने अपीलार्थी एवं बैंक को ₹45,000 जमा कर ऋण समझौता करने का निर्देश दिया गया है। updated by gaurav gupta

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