जहानाबाद/बिहार(संवाददाता अनिल कुमार गुप्ता) : मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या 06/21मेंअरवल जिले के बैदराबाद निवासी रिंकी देवी पति सुनील कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने साढ़े सात लाख रुपये मुआवजा राशि का चेक सौंपा।
इस बात की जानकारी देते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव विधिक सेवा प्राधिकार अजय कुमार ने बताया कि आवेदिका रिंकी देवी का चौबीस वर्षीय पुत्र विक्की कुमार की मृत्यु वाहन दुर्घटना में हो गयी थी, जिसमें मुआवजा पाने के लिए आवेदिका ने दुर्घटना दावा वाद दायर की थी।
उक्त दुर्घटना कारित करनेवाला वाहन न्यु इंडिया इन्सोरेन्स कम्पनी से वीमा किया हुआ था।उसी आधार पर वीमा कम्पनी ने मृतक की माँ आवेदिका को साढ़ेसात लाख रुपये मुआवजा राशि का चेक दिया।
उल्लेखनीय है कि इस मामले का समाधान पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा दोनों पक्ष में हुए समझौते के आधार पर किया गया था, जिसमें दोनों पक्ष आपस में साढ़े सात लाख रुपये मुआवजा राशि पर राजी हुए थे।
updated by gaurav gupta