दरभंगा(संवाददाता कौशल कुमार मिश्रा):- सरस्वती पूजा के दौरान जिले में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी श्री राजीव रौशन व वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अशोक प्रसाद की संयुक्त अध्यक्षता में जिले के सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक आयोजित की गयी।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लागू है, जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर पूजा पर रोक व सार्वजनिक स्थलों पर मास्क एवं सामाजिक दूरी का प्रयोग शामिल है।
इसलिए सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करते समय इस तथ्य से सबों को अवगत करा देंगे कि कोविड- 19 से सुरक्षा व बचाव के लिए जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए अपने घरों में ही वह सरस्वती पूजा का आयोजन करें। कहीं भी भीड़ जमा न हो जिससे संक्रमण फैलने का खतरा हो। उन्होंने इस आशय की माईकिंग करा देने का निर्देश सभी सी0ओ0 को दिया।
उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को प्रतिमा विसर्जन के लिए घाटों को चिन्हित कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित अंचलाधिकारी को उन घाटों पर गोताखोरों को भेजकर यह सुनिश्चित कर लेने का निर्देश दिया कि चिह्नित घाट अत्यधिक गहरा व खतरनाक तो नहीं है। उन्होंने कहा कि शांति समिति की बैठक में अवगत करा दिया जाए कि प्रतिमा विसर्जन में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल न किया जाए, क्योंकि विसर्जन के दौरान डूबने की घटना में प्रायः छोटे बच्चे के डूबने की सूचना पायी जाती है। इसलिए व्यवहारिक रूप से यह सुनिश्चित किया जाए विसर्जन में 18 वर्ष से ऊपर के ही लोग शामिल हों।
विसर्जन तिथि 06 फरवरी को एनडीआरएफ की टीम को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही महाजाल के साथ चिन्हित गोताखोरों को एलर्ट रखने का निर्देश सभी अंचलों को दिया गया।
नौका परिचालन को विसर्जन स्थलों पर प्रतिबंधित करने तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लगाकर नौका परिचालन को नियंत्रित रखने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने दरभंगा जिले के सभी थानाध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि सरस्वती पूजा के दौरान विधि व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूर्व से चिह्नित उपद्रवी तत्वों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 एवं धारा -116 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। नए उपद्रवी तत्वों को भी चिन्हित कर उक्त कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थलों पर शांति समिति की बैठक कर स्थिति की समीक्षा कर लें।
स्कूल, कॉलेज एवं आईटीआई से समन्वय स्थापित कर कोविड के लिए जारी निर्देश की जानकारी दे देंगे, छात्रावासों के छात्रों को भी को भी कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी प्रतिबंध निर्देश की जानकारी दे देंगे।
जिलाधिकारी ने सिंहवारा, बहेड़ी, मनीगाछी, बिरौल, जाले, हायाघाट, केवटी, बहादुरपुर, हनुमाननगर, घनश्यामपुर के अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से वहां की स्थिति की जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में जिलेवासियों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए जारी निर्देश का पालन करते हुए अपने घरों में ही शांतिपूर्ण एवं सद्भावपूर्वक सरस्वती पूजा करने की अपील की।
बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन कुमार, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे तथा सभी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष ऑनलाइन उपस्थित थे।
updated by gaurav gupta