जहानाबाद/बिहार(संवाददाता अनिल कुमार गुप्ता) – स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित पाॅकसो की विशेष अदालत के न्यायाधीश रश्मि ने शुक्रवार को नाबालिक के अगवा करने के मामले में सुनवाई पूरा करने के उपरांत आरोपी दिनेश चौधरी को भादवि की धारा 366 ए के तहत दोषी करार देते हुए 3 साल का कारावास भुगतने का फैसला सुनाया। इतना ही नहीं आरोपी दिनेश चौधरी को ₹3000 अर्थदंड का भुगतान करना होगा ।अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 2 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा उक्त आशय की जानकारी पाॅकसो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने दी । उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के भाई ने कुर्था थाने में अपने जेसीबी ड्राइवर दिनेश चौधरी पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था ।दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बहन 19 नवंबर 2020 को उच्च विद्यालय कुर्था में टेस्ट परीक्षा देने गई थी जो लौट कर घर नहीं आई। तब घर परिवार तथा अन्य जगहों पर खोजबीन किया लेकिन पता नहीं चल सका ।बाद में जब दिनेश चौधरी के फूफा के घर गया तो पता चला कि दिनेश कुमार एक लड़की को लेकर आया था जो सुबह तक उसके घर पर थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से पुरुषार्थ गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे।
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