छातापुर(सुपौल) – छातापुर प्रखंड क्षेत्र में चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नवीन कुमार की नेतृत्व में शनिवार को तीन सदस्य टीम द्वारा बगैर जागरूकता पोस्टर लगाये गुटखा की बिक्री करने वालें दुकानदारों पर नकेल कसने को लेकर छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 5 दुकानदारों से 1-1 हजार की जुर्माना राशि वसूल की गयी। हालांकि तीन सदस्य टीम के साथ पुलिस के जवानों के मुस्तेद रहने के कारण छापामारी अभियान की भनक लगते ही कई दुकानदार सतर्क हो गये। लेकिन फिर भी टीम को छापामारी के दौरान कामयाबी मिली। टीम ने बताया कि 5 दुकानदारों से जुर्माना की राशि वसूल कर विभागीय दिशा निर्देश की पूरी जानकारी दी गयी। टीम के नेतृत्व कर रहे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि
मुख्य सचिव बिहार के आदेश कोटपा 2003 2006 तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत सभी जिले के सभी प्रखंडों में यह अभियान चलाने का निर्देश सम्बद्ध जिले के डीएम को मिली है। जिसके तहत उन्हें भी अपने प्रखंड क्षेत्र में यह कार्रवाई करने की जिम्मेवारी दी गयी । जिसके आलोक में उन्होंने यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गुटखा देना दण्डनीय है। इसको दुकानदार ध्यान में रखेंगे। उन्होंने कहा कि जागरूकता बैनर के बगैर गुटखा की बिक्री करने वाले दुकानदारों से जुर्माना की राशि वसूली गयी है। डॉ श्री कुमार ने बताया कि भागवत पुर में दो दुकान और छातापुर में तीन दुकान में छापामारी कर दुकानदार से जुर्माना की राशि वसूली गयी है। इसके साथ ही बिभाग निर्देश की जानकारी भी दुकानदारों को दी गयी है। बताया कि सभी दुकान में बैनर लगाना अनिवार्य है। जिसमे गुटखा से होने वाली बीमारियों समेत कितने उम्र के युवाओं को यह नशीली पदार्थ नही देना है उस रूल्स को भी फ्लो करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके साथ अस्पताल और स्कूल से 100 गज के दूरी और दायरे में गुटखा की बिक्री प्रतिबंधित है। ऐसे जगह में कोई भी इसकी बिक्री करते पकड़े गये तो उनपर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही टीम द्वारा नशे से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। टीम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नवीन के साथ थानाध्यक्ष राघव शरण और प्रभारी सीओ थे। रिपोर्ट – संजय कुमार भगत, updated by gaurav gupta
बगैर जागरूकता बैनर लगाये गुटखा के बिक्री करने वाले दुकानदारों से टीम ने वसूल की 1 हजार की जुर्माना राशि।
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