गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – बिहार गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत 33 मामलों में आयुक्त, मगध प्रमण्डल पंकज कुमार पाल द्वारा सुनवाई की गई है अनेक समस्याओं का निवारण ऑन द सपोर्ट किया गया है और कई मामलों में जांच समिति गठित की गई एवं अगली तिथि की सुनवाई में समस्या का निराकरण कर उपस्थित होने को कहा गया है।
जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक दिलीप कुमार का कंप्यूटर सर्टिफिकेट पर संबंधित संस्था के प्रधान का हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर उनकी अपील को खारिज कर दिया गया एवं इमामगंज प्रखंड के बभंडी पंचायत के निवासी स्मिता कुमारी ने जन वितरण प्रणाली के विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया था अपीलार्थी स्मिता कुमारी ने शिकायत की थी कि आपूर्ति विभाग द्वारा उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सहायक आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि आवेदिका बभंडी पंचायत की निवासी है जबकि रिक्ति मल्हारी पंचायत के लिए है जहां कि वह निवासी नहीं है इसके अतिरिक्त आवेदिका को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है जो कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के लिए आवश्यक है आवेदिका का कहना है कि वे स्वयं सेवी संस्था की ओर से आवेदन की है जो संपूर्ण इमामगंज प्रखंड में कार्यरत हैं और उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान है आयुक्त महोदय ने आयुक्त के सचिव की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी,डीएसओ गया,एडीएसओ के साथ आवेदिका को भी शामिल करते हुए एक जांच कमेटी का गठन किया है और सभी दस्तावेज जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है जांच समिति,जांच रिपोर्ट को अगली सुनवाई की तिथि पर रखेगी और चंदौती प्रखंड के रसुलपुर पंचायत के परबीघा निवासी अपीलार्थी राजेश कुमार चौधरी ने शिकायत की की श्रम संसाधन विभाग, गया द्वारा भवन निर्माण में लगे श्रमिकों का निबंधन कैंप लगाकर नहीं किया जा रहा है जबकि विभाग द्वारा ऐसा आदेश जारी है राजेश चौधरी ने बताया कि वर्ष 2014 -15, 15-16 एवं 16 -17 के लिए भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक राम लखन चौधरी पिता स्वर्गीय बसंती चौधरी,गौरी देवी पिता बुधन चौधरी का चेक श्रम संसाधन विभाग से आया था लेकिन वे लोग नासमझी एवं राशि वापस करनी पड़ेगी इसी भय के कारण से चेक नहीं लिए गए हैं अब वे चेक प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन चेक नहीं दिया जा रहा है श्रम अधीक्षक,गया ने बताया कि चेक वापस विभाग को चला गया है आयुक्त ने विभाग से 15 दिनों के अंदर चेक मंगवाने एवं दोनों निबंधित मजदूर को चेक दिलवाने का निर्देश श्रम अधीक्षक को दिया गया है बिहार अराजपत्रित संघ द्वारा 13 सरकारी विद्यालयों के जमीनों का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कब्जा करने से संबंधित शिकायत की गई एवं अपीलार्थी का कहना है था गया के अनेक विद्यालयों की जमीने स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कब्जा कर लिया गया है एवं शिक्षा विभाग की ओर से डीपीओ ने बताया कि 13 विद्यालयों में से 7 विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है आयुक्त महोदय ने सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को अगली सुनवाई की तिथि को बुलाने का निर्देश दिया। updated by gaurav gupta

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