गया(संवावदाता धीरज गुप्ता)- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत् डीएम अभिषेक सिंह ने द्वितीय अपील के कुल 21 मामलों की सुनवाई की,जिसमें कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया।
अपीलार्थी सुनील कुमार,ग्राम कराई,थाना कोंच,गया द्वारा दायर परिवाद पत्र पर अशोक कुमार तत्कालीन लिपिक लोकपाल मनरेगा द्वारा परिवादी से अवैध राशि की मांग की गई थी जिसके उपरांत डीएम द्वारा संबंधित से स्पष्टीकरण पूछा गया था परंतु जवाब न देने के उपरांत इनकी निलंबन की कार्रवाई हेतु डीएम ने आदेश पारित किया और
अपीलकर्ता राम कुमार सिंह,ग्राम चैता,प्रखंड टिकारी गया के अपील कि सुनवाई के क्रम में संबंधित पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए।डीएम ने आज सुनवाई में अनुपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध ₹500 का अर्थदंड अधिरोपित किया। अपीलकर्ता संजय कुमार एवं विनोद कुमार द्वारा सरकारी चापाकल को रामकिसुन यादव द्वारा घेराबंदी कर कब्जा कर लेने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था जिसमें बीडीओ एवं सीओ बाराचट्टी को संयुक्त रूप से जांच कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था।आज सुनवाई के क्रम में परिवादी उपस्थित एवं बीडीओ-सीओ अनुपस्थित थे इस पर डीएम ने बीडीओ-सीओ पर सुनवाई के क्रम में अनुपस्थित रहने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया साथ ही बीडीओ/सीओ के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था कि अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है लेकिन सुनवाई के दौरान यह बात सामने हुई को अतिक्रमण को मुक्त नहीं कराया गया है जिस पर डीएम ने बीडीओ,बाराचट्टी पर गलत प्रतिवेदन देने के आरोप में ₹5000 का जुर्माना लगाया, साथ ही यहां भी निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमणमुक्त नहीं किया जाता है तो निलंबन की कार्रवाई के पात्र होंगे।updated by gaurav gupta
गलत प्रतिवेदन देना बाराचट्टी बीडीओ को पड़ा मंहगा, जिलाधिकारी ने लगाया पांच हजार रुपए का अर्थदंड।
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