गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि गया ज़िला अंतर्गत सभी थानाध्यक्ष को निदेश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग,नई दिल्ली के निदेशानुसार आसन्न लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 के मद्देनजर गया जिला अर्न्तगत सभी लाईसेंसी शस्त्रों एवं उपलब्ध कारतूसों का भौतिक सत्यापन (physical verification) कराया जाना अनिवार्य है। उक्त आलोक में गया जिला के सभी लाईसेंसी शस्त्र धारकों के शस्त्रों एवं उपलब्ध कारतूसों का भौतिक सत्यापन हेतु दिनांक-25.02.2019 से 02.03.2019 तक विभिन्न तिथियों को एवं इसके अतिरिक्त इन तिथियों को छूटे हुए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए दिनांक-03.03.2019 एवं 05.03.2019 शस्त्र सत्यापन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है निर्धारित तिथि के पूर्व संबंधित थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने स्तर से निर्धारित तिथि को शस्त्र एवं उपलब्ध कारतूस का भौतिक सत्यापन (physical verification) कराने हेतु सूचना निर्गत करेंगे।सत्यापन की तिथि को जिन शस्त्रधारकों द्वारा शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया गया हो उसकी विस्तृत सूची ‘थाना शस्त्र पंजी’ के आधार पर तैयार कर सत्यापन दण्डाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय,ताकि उनकी अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द कर शस्त्र को जब्त करने की कार्रवाई की जा सके और सभी थानाध्यक्ष,शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा NDAL UIN सृजन से संबंधित डाटाबेस फार्म भरकर जमा किया गया है अथवा नहीं, इसका भी सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे तथा छूटे हुए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को उक्त फार्म भरकर अविलम्ब शस्त्र शाखा, गया में जमा करने के संबंध में निदेशित करेंगे और साथ ही उन्हें इस संबंध में भी सूचित करेंगे कि दिनांक-31.03.2019 के बाद बिना NDAL UIN सृजन के शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वतः invalid हो जायेगी जिसके लिए वे स्वयं पूर्णतया वो जिम्मेवार होंगे एवं NDAL UIN सृजन से संबंधित डेटाबेस प्रपत्र फॉर्म 1, 2, 3 एवं 4 भी गया जिला के बेससाईट पर अपलोड है सभी थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि वे चौकीदारों/दफादारों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करा दिया जाय ताकि शस्त्रों एवं उपलब्ध कारतूसों का सत्यापन शत प्रतिशत किया जा सके और साथ ही सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को स्पष्ट कर दिया जाय कि यदि उनके द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर शस्त्र एवं उपलब्ध कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया तो उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को impound करते हुए उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी और विहित सत्यापन प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है यह गया जिले के website = gaya.bih.nic.in पर भी अपलोड है सत्यापन प्रपत्र के कॉलम 1 से 16 तक में आपके द्वारा सूचनाएँ अंकित कर दण्डाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी और निर्धारित शस्त्र सत्यापन कार्यक्रम की तिथियों के अतिरिक्त सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी दिनांक-03.03.19 एवं दिनांक-05.03.19 संबंधित छूटे हुए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन भी करना सुनिश्चित करेंगे और साथ ही सभी थानाध्यक्षों को यह भी निदेश दिया जाता हे कि वे अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत सभी मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची भी शस्त्र शाखा,गया को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें ताकि उक्त संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।updated by gaurav gupta

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