गया(संवावदाता धीरज गुप्ता) – लोक शिकायत प्राधिकार अधिकार अधिनियम,२०१५के तहत कुल २४ मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा की गई,जिसमें ७मामलों का तुरंत निष्पादन किया गया है अपीलार्थी लालती देवी, ग्राम पतेथा,चरोखरी,फतेहपुर,गया द्वारा लोक शिकायत के तहत आम रास्ता को अतिक्रमण किए जाने के विरूद्ध वाद किया गया था जिसमें जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी,फतेहपुर को पूर्व में १००० रुपए का दंड अधोरोपित किया था एवं अतिक्रमण मुक्त करा कर प्रतिवेदन की मांग की गई थी आज के सुनवाई में प्रतिवेदन अंचलाधिकारी,फतेहपुर द्वारा उपलब्ध कराया गया एवं बताया कि परिवादी की उपस्थिति में अतिक्रमण मुक्त किया गया है अपीलार्थी कुमकुम देवी,दक्षिण दरवाजा,चांद चौरा,गया द्वारा पूर्व में शिकायत दायर किया गया था जिसमें अपीलार्थी ने बताया कि माननीय लोक अदालत के फैसले के बावजूद उनके पति श्री ईश्वर पांडे द्वारा जीवन यापन का खर्च उन्हें नहीं दिया जा रहा है जिससे उन्हें समस्याएं हो रही है और जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष टिकारी को निर्देशित किया कि माननीय लोक अदालत द्वारा तय की गई राशि का इकरारनामा के अनुसार उनके पति को राशि देने केतु कार्रवाई किया जाना था पति इश्वरी पांडेय द्वारा इकरारनामा अनुसार परीवादनी के खाते में पूरी राशि जमा करा दिया गया है इस मामले में न्याय मिलने अपीलार्थी संतुष्ट हैं। updated by gaurav gupta

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