गया – सचिव विधिक सेवा प्राधिकार गया द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार,नई दिल्ली के निर्देश पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,पटना के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार,गया के मार्गदर्शन में दिनांक ८ सितंबर २०१८को व्यवहार न्यायालय गया एवं अनुमंडलीय न्यायालय शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है
राष्ट्रीय लोक अदालत में एन0आई0 एक्ट धारा १३८, बैंक ऋण वसूली वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद,सुलहनीये आपराधिक वाद और वैवाहिक विवाद,मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एम.ए.सी.टी. वाद,भूमि अधिग्रहण,राजस्व इत्यादि से संबंधित मामलों का सुलह-समझौता के आधार पर निपटारा किया जाएगा और आप सभी उपयुक्त प्रकार के वादों के पक्षकारों से आग्रह है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक ८ सितंबर २०१८ को समय १०:३० बजे दिन में व्यवहार न्यायालय गया/ अनुमंडलीय न्यायालय शेरघाटी में सुलह समझौता के आधार पर बिना खर्च/ मुफ्त समाप्त कराएं।धीरज गुप्ता की रिपोर्ट, updated by gaurav gupta

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