गया (संवावदाता धीरज गुप्ता) – समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह एवं

वरीय पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग की गयी है संबंधित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मोहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले जुलूस का रूट का शत- प्रतिशत सत्यापन सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा कर

लिया जाए और उन्होंने कहा कि डीजे पर बजाए जानेवाले अश्लील गानों पर प्रतिबंध रहेगा और इसके अतिरिक्त सभी थानों को पूर्व के अपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों के विरुद्ध द0प्र0सं0 की धारा १०७ के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया,उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष जमादार/ चौकीदार एवं अन्य श्रोत के माध्यम से अपने क्षेत्रों की आसूचना का संकलन करेंगे तथा प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करेंगे और उन्होंने कहा कि बिना अनुज्ञप्ति के एक भी जुलूस नहीं निकलेगा तथा अनुज्ञप्ति पर कम से कम १० सक्षम व्यक्तियों का नाम अंकित होना अनिवार्य रहेगा एवम इन नामों का सत्यापन एवं पुष्टि भी कर लेने का निर्देश दिया गया है जुलूस के दौरान किसी भी अन्य समुदाय /जाति वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने वाले दृश्य अथवा झांकी पर प्रतिबंध लगाया गया है जिलाधिकारी ने कहा कि इस दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जाती है तो अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए औरसभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया और पिछले संप्रदायिक केस जो अब तक निष्पादित नहीं किए गए हैं, उनहे जल्द से जल्द निष्पादित करने का निदेश दिया गया है उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील स्थानों पर वरीय दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और सभी जुलूस की निगरानी के लिए वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को बॉडी प्रोटेक्टर एवं हेलमेट पहनकर ड्यूटी पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है और उन्होंने कहा कि संवेदनशील जगहों को चिह्नित करते हुए वहां विशेष चौकसी बरती जाए तथा १०७ के तहत बाउंड डाउन करते समय व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राशि निर्धारित की जाए और उन्होंने कहा कि १०७ के तहत कम से कम ५० हजार रुपए का बॉन्ड भरवाया जाए और उन्होंने रात के १०:०० बजे के बाद DJ बजाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा मुहर्रम कमेटियों की सूची फोटो सहित वरीय पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है इस बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी,जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,अपर पुलिस अधीक्षक,नगर पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी,सभी एसडीपीओ,सभी दंडाधिकारी एवं सभी थाना के पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। updated by gaurav gupta

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