गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – 14 मई 2019 से 17 मई 2019 तक गया जिला के 3 परीक्षा केंद्र +2 जिला स्कूल, गया, टी मॉडल इंटर स्कूल, गया एवं महावीर इंटर स्कूल, गया में माध्यमिक कंपार्टमेंटल -सह- विशेष परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है इन परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी,सदर गया के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है परीक्षा अवधि के दौरान पूर्वाहन 6:00 बजे से अपराहन 7:00 बजे तक इन तीनों परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगा। जिसके अंतर्गत
(1) पाँच या पाँच से अधिक समूह में सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होगा,(2)कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना धरना/ प्रदर्शन/ जुलूस अथवा आम सभा का आयोजन नहीं करेगा,(3)कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना अस्त्र / शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। और
यह आदेश निम्नांकित पर लागू नहीं होगा :-
*(क)* सरकारी ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी / पुलिस अधिकारी एवं अन्य तैनात सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
*(ख)* पठन/ पाठन/ बारात एवं शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर क्रमांक 1 पर जारी आदेश लागू नहीं होगा।
प्रतिनियुक्ति दल दंडाधिकारी / दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी परीक्षा केंद्र के आस-पास फोटो स्टेट केंद्रों / दुकानों (विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों के समीप) परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी रखेंगे। updated by gaurav gupta
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माध्यमिक कंपार्टमेंटल -सह- विशेष परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू।
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