गया – जिला संयुक्त आदेश के आलोक में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा फोकानिया/मौलवी परीक्षा,२०१८ की परीक्षा गया में चार केंद्रों में आयोजित की जाएगी औरजिसमें उर्दू गर्ल्स स्कूल, मारुफगंज,कासमी मिडिल स्कूल गया,कासमी +2 स्कूल, गया एवं गया हाई स्कूल,गया पर दिनांक २७.८.१८ से ३१.८.१८ तक चलेगा इस परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के २०० मीटर की परिधि में द०प्र०स० की धारा १४४ के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा और अनुमंडल पदाधिकारी, सदर,गया द्वारा अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि तक धारा २४४ द०प्र०स० के तहत आदेश जारी किया गया है निषेधाज्ञा के अनुसार ५या ५ से अधिक समूह में सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना धरना/प्रदर्शन/जुलूस अथवा आम सभा का आयोजन नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना अस्त्र/शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा,परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी अपने साथ परीक्षा कार्य से संबंधित कागजात के अतिरिक्त कोई अन्य कागजात परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जाएंगे एवं मोबाइल फोन भी वर्जित रहेगा और कोई भी परीक्षार्थी या उनके अभिभावक सहयोगी परीक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा और कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन नहीं रखेगा और सरकारी ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी!पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य तैनात सरकारी कर्मियों एवं पठन!पाठन!बारात एवं शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होगा और यह आदेश दिनांक 27 अगस्त से 31 अगस्त तक पूर्वाहन ६:०० बजे से अपराहन ७:००बजे तक प्रभावी रहेगा।धीरज गुप्ता की रिपोर्ट, updated by gaurav gupta

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