बिहार(संवाददाता धीरज गुप्ता) – गया के वजीरगंज प्रखंड के मुर्गीयाचक के निवासी संजय सिंह की मृत्यु खेत में काम करते समय टूटकर गिरे हुए 11000 बोल्ट के विद्युत तार के चपेट में आ जाने के कारण अक्टूबर 2016 में हुई थी उनकी पत्नी कुंती देवी मुआवजा के लिए तब से प्रयासरत थी इंन्हे लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की द्वितीय अपील की सुनवाई के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा विद्युत विभाग को इसमें आपदा के तहत मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया है उल्लेखनीय है कि मृतक का शव परीक्षण नहीं कराया गया था जिलाधिकारी ने मानवीय संवेदना के आधार पर एक जांच कमेटी का गठन कर इसका सत्यापन कराया कि मृतक की मृत्यु 11000 बोल्ट के विद्युत तार के चपेट में आने के कारण ही हुई थी और जिलाधिकारी के पहल पर अंततोगत्वा विद्युत विभाग ने आपदा के तहत रूपया 400000 का मुआवजा राशि मृतक के आश्रित उनकी पत्नी को उपलब्ध करा दिया गया है जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने आज अपने कर कमलों से चेक मृतक की पत्नी कुंती देवी को उपलब्ध कराया गया और इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 एक अनोखी पहल है इसके तहत आवेदक की समस्या का निश्चित रूप से निराकरण होता है इसमें एक तरफ आवेदक और दूसरी तरफ लोक प्राधिकार आमने-सामने खड़े होते हैं एवं दूसरा यह है कि एक लिखित आदेश आवेदक को प्राप्त होता है यदि आवेदक उस सुनवाई से संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए आगे भी अपील का प्रावधान किया गया है जो अंत में विभागीय सचिव के स्तर तक चला जाता है और इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदक की समस्या/शिकायत का निष्पादन निर्धारित एक अवधि में करनी होती है और आज के इस दृष्टांत से लोगों में निश्चित रूप से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। updated by gaurav gupta

loading...