गया(बिहार) – गया जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गया शहरी क्षेत्र,नगर पंचायत बोधगया एवं गया सदर अनुमंडल के अंतर्गत नगर प्रखंड, बोध गया,मानपुर, बेलागंज,वजीरगंज,फ़तेहपुर, टनकुप्पा प्रखंड क्षेत्र में १५ अगस्त २०१८ को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर २४ घंटे के लिए मांस मछली की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगा दी है।धीरज गुप्ता की रिपोर्ट, updated by gaurav gupta

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