गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मोबाइल एप का एक सेट एवं अन्य ऑनलाइन व्यवस्था,जिनमें राजनीतिक पार्टी एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक मैंडेटरी परमिशन के लिए अनुरोध किया जा सके, का शुभारंभ किया गया है इसमें से एक *सुविधा एप्प* का शुभारंभ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी द्वारा विभिन्न आयोजन एवं रैली इत्यादि के लिए पूर्व अनुमति के लिए इस ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है इस एप्प का प्रयोग एंड्रॉयड फोन के माध्यम से भी किया जा सकता है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि अनुरोध प्राप्त होने के तीन के अंदर उन्हें अनुमति दे दी जाएगी एवं अनुमंडल पदाधिकारी,सदर के कार्यालय में सुविधा केंद्र का संचालन किया जा रहा है जहां राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थियों द्वारा, ऑफलाइन, सीधे कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त की जा सकती है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी किए जाने के साथ ही संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता जारी हो गया है इसलिए बिना पूर्व अनुमति के कोई भी आयोजन,रैली,मीटिंग प्रतिबंधित रहेगा।वाहन,ध्वनि विस्तारक यंत्र,रैली,बैठक,मीटिंग, आम सभा का आयोजन के लिए राजनीतिक पार्टी एवं अभ्यर्थियों को पूर्व अनुमति लेना होगा एवं बिना पूर्व अनुमति के एक भी प्रचार वाहन नहीं चलेगा,चाहे वह रिक्शा ही क्यों न हो, साथ ही सरकारी भवनों पर प्रचार सामग्री तथा पोस्टर बैनर,दीवाल लेखन प्रतिबंधित है निजी भवनों पर प्रचार सामग्री लगाने हेतु मकान मालिक से पूर्व अनुमति आवश्यक है
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में राजनीतिक दल के साथ बैठक कर तथा प्रेस सम्मेलन के माध्यम से जानकारी सार्वजनिक कर दी गयी है चुनावी सभा के लिए किसी विद्यालय,महाविद्यालय के मैदान का प्रयोग करने के पूर्व संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा यह संबंधित राजनीतिक पार्टी एवं अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।इसके साथ ही सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेवारी संबंधित राजनीतिक पार्टी एवं अभ्यर्थी की होगी।सुविधा केंद्र पर किसी भी आयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।updated by gaurav gupta

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