कटिहार (बिहार) :- सुप्रीम कोर्ट ने जंहा स्कूल बसों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किये है ,लेकिन स्कूल इन आदेशों को मानने को राज़ी नहीं है , जिसका खामियाजा स्कूली बच्चो को भुगतना पद रहा है !
कोर्ट के निर्देश :-
1. स्कूल बसों का रंग पिले कलर का होना अनिवार्य है !
2. आग बुझाने के लिए यंत्र का होना अनिवार्य है !
3. बस के अंदर एक फर्स्टएड का होना जरूरी है ताकि इमरजेंसी में इसको उपयोग में लाया जा सके!
4. बस के पीछे स्कूल का नाम व पूरा पता होना चाहिए !
5. बस के अंदर एक साहयक टीचर का होना अनिवार्य है !

इन सभी निर्देशों का पालन करने के लिए कोर्ट के आदेश थे पर स्कूल इसे मान नहीं रहे है
जिससे कई बच्चे दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे है ,बसों में सहायक टीचर न होने से बच्चो की देख रेख सही से नहीं हो पति है , इन सभी से परिजन काफी परेशां है की आखिर वो अपने बच्चो को इस जोखिम भरे हालातो में कैसे रख सकते है पर स्कूलों पर कोई असर नहीं दिख रहा है , स्कूल वाले पढाई और सुरक्षा के नाम पर मोटी रकम जरूर वसूली करते है पर उन्हें बाद में इन सब बातो से कोई मतलब नहीं , मतलब है तो अपने फीसों से , ये साडी बाते मजबूर करती है ये सोचने के लिए की हमारे बच्चे जंहा जा रहे है वंहा कितने सुरक्षित है ! अनुभवी आँखें न्यूज़ के लिए  बीरबल कुमार के साथ बिट्टू कुमार की खास रिपोर्ट

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