यूपी :-  के शाहजहांपुर की नाबालिग युवती से रेप के मामले में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया है। यही नहीं आसाराम के साथ 4 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने दोषी माना है। आसाराम पर फैसला सुनाने के लिए जोधपुर की सेंट्रल जेल में ही विशेष अदालत लगाई गई थी।जंहा फैसले के दौरान दंगा नियंत्रण फोर्स ने पूरे जोधपुर शहर में फ्लैग मार्च किया ताकि किसी भी तरह के उपद्रव न मचा सके और उनको बता दें कि गुरमीत राम रहीम सिंह पर फैसला सुनाए जाने के बाद पंचकूला में उनके समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था, इससे सबक लेते हुए ही राजस्थान सरकार पूरी तरह अलर्ट है। इस मामले में आसाराम के अलावा उनके प्रमुख सेवादार शिवा उर्फ सवाराम, प्रकाश द्विवेदी (आश्रम का रसोइया), शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता, शरदचंद्र उर्फ शरतचंद्र भी आरोपी हैं। जिसे सजा सजा सुना दी गई है इस बीच शाहजहांपुर में पीड़िता के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले 7 अप्रैल को विशेष जज मधुसूदन शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला 25 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आसाराम पर जोधपुर के मनाई गांव में स्थित उसके आश्रम में रहने वाली छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले समेत कई अन्य केसों में आरोपी आसाराम 31 अगस्त, 2013 से ही जेल में बंद है। पीड़ित युवती के दलित एवं नाबालिग होने के चलते आसाराम पर एससी-एसटी ऐक्ट और पॉक्सो ऐक्ट लगाया गया था। अनुभवी आँखें न्यूज़ 

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