गया(संवावदाता धीरज गुप्ता) – मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में राज्य के अंतर्गत सिंचाई सुविधा/कृषि कार्य हेतु किसानों को वर्ष भर ऊर्जा मिल सके और उनके ग्रिड की ऊर्जा पर निर्भरता को कम किया जा सके, के उद्देश्य से सोलर वाटर पंप २ एचपी 1650 अदद तथा 3 एचपी 1650 अदद कुल 3300 अदद डीसी समरसेबल वाटर पंप के अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित है इस हेतु एम एन आरी के दिशा निर्देश यथा सोलर वाटर पंप के निर्धारित लक्ष्य का 22.5% अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के यहां अधिष्ठापित कराया जाना है उक्त योजना के लिए प्रथम आये, प्रथम पायें के अनुसार १ एकड़ से ५ एकड़ तक के कृषक लघु/सीमांत/अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के कृषक पात्र होंगे।२ एचपी के लिए ४ इंच,३ एचपी के लिए ६ इंच व्यास के बोरिंग की व्यवस्था स्वयं कृषक/लाभार्थी की होगी और इस योजना के लिए निविदा के अनुसार एल१ के आधार २ एचपी की लागत मूल्य 2,05,800 तथा ३ एचपी के लिए 2,60,850 रुपए निर्धारित है जिसमें केंद्रीय अंशदान 25%, राजकीय अंशदान 50% एवं लाभार्थी अंशदान 25% है २ एचपी के लिए लाभार्थी अंशदान रुपया ५१,४५० तथा ३ एचपी के लिए लाभार्थी अंशदान ₹67,463 देय है संबंधी आवेदन पत्र/शपथ पत्र एवं अन्य वांछित कागजात को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ब्रेडा में जमा किया जाना है अन्य किसी और माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और ब्रेडा द्वारा साइड फैसिलिटी सही पाए जाने पर आवेदक को पंप की क्षमता के अनुसार लाभार्थी अंशदान ऑनलाइन के माध्यम से ब्रेडा को जमा करना होगा है सभी संबंधित अनुदेश ब्रेडा के वेबसाइट पर अपलोड है इच्छुक व्यक्ति सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन/लाभार्थी अंशदान जमा कर सकते हैं ब्रेडा को ऑनलाइन भेजे गए सभी संबद्ध कागजातों की एक प्रति जिला मुख्यालय के उप विकास आयुक्त कार्यालय में पदस्थापित ब्रेडा के कर्मियों द्वारा संधारित की जाएगी,ताकि आवश्यकतानुसार आपके स्तर से भी अनुश्रवण किया जा सके और डिमांड के अनुसार जिला का लक्ष्य संशोधित किया जा सकता है। updated by gaurav gupta

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