गया – जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक,गया के संयुक्त आदेश के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,पटना द्वारा *माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा २०१८* दिनांक ३१ जुलाई से प्रारंभ होकर २अगस्त तक गया शहर अंतर्गत कुल १२ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी जिनमें +२ जिला स्कूल, महावीर इंटर स्कूल, हरिदास सेमिनरी +२ स्कूल,टी० मॉडल हाई स्कूल,रामरुचि बालिका इंटर स्कूल,ए०एम० कॉलेज,मारवाड़ी इंटर स्कूल, हाई स्कूल चंदौती,महावीर मध्य विद्यालय,राजकीय कन्या विद्यालय,मिर्ज़ा ग़ालिब कॉलेज एवं एस०पी०वाई० कॉलेज गया में आयोजित है जिससे स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्र पर २०० मीटर की परिधि में परीक्षा की तिथि को धारा १४४ द०प्र०स० के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है सदर अनुमंडल दंडाधिकारी,गया सदर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा २०१८ की परीक्षा में उपर्युक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास २०० मीटर की परिधि में धारा १४४ द०प्र०स० के तहत आदेश लागू किया है कि कहीं भी ५ या ५से अधिक समूह में सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना धरना/ प्रदर्शन/ जुलूस अथवा आम सभा का आयोजन नहीं करेगा एवम कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना अस्त्र/शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा और परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन बंद रखेंगे और कोई भी परीक्षा है या उनके अभिभावक/सहयोगी परीक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा और कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं रखेगा और यह आदेश सरकारी ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य सरकारी कर्मी एवं पठन/पाठन/बारात एवं शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा और यह आदेश दिनांक ३१ जुलाई से प्रारंभ होकर २अगस्त तक पूर्वाहन ६:०० बजे से अपराहन ७:०० बजे तक प्रभावी रहेगा। धीरज गुप्ता की रिपोर्ट, updated gaurav gupta