गया(संवावदाता धीरज गुप्ता) – लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम,2015 के तहत् द्वितीय अपील में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा 18 मामलों की सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान कई मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।अपीलार्थी श्री संभूदत्त मिश्र, प्रखंड – कोंच, ज़िला – गया, द्वारा लोक शिकायत के तहत सरकारी रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अपील वाद दायर किया गया था और जिसमें शिकायत की गयी थी आम रास्ता को अतिक्रमण कर लिए जाने के कारण आने जाने में दिक्कत होती हैं जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी,कोंच को निर्देशित करते हुए प्रश्नगत सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है अपीलार्थी मो0 चांदशाह उर्फ परचून,ग्राम बेलहड़िया,टिकारी के सुनवाई के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी,टिकारी का सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने के लिए जिलाधिकारी ने उनपर रूपया 500 का जुर्माना लगाया है एवं निर्देशित किया है की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहकर मामलों का निष्पादन करें और अपीलार्थी अमित कुमार, ग्राम भेड़िया खुर्द,थाना बुनियादगंज, द्वारा ननोब ग्राम कचहरी में सरपंच द्वारा सरकारी पैसा निकालकर गबन कर लिए जाने के संबंध में अपीलवाद दायर किया गया था और जिसमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जिलाधिकारी ने जांच करवाकर सरपंच द्वारा उपस्कर एवं सामग्री क्रय में की गई वित्तीय अनियमितता के लिए सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया था और अपर समाहर्ता,लोग शिकायत निवारण द्वारा भी इस मामले में वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया कि जिसमें पूर्ण कार्रवाई नहीं की गई थी जिलाधिकारी ने ज़िला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अगर वित्तीय अनियमितता है तो वसूली करें।updated by gaurav gupta

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