गया – गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम २०१५ के तहत जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने कुल २४ मामलों की सुनवाई की। जिसमें ६ मामलों को पूर्ण रुप से निष्पादन किया गया हैं, अपीलार्थी मोहम्मद कमरुद्दीन, ग्राम रेबड़ा, चाकंद द्वारा विगत १६ माह से पेंशन नहीं मिलने के संबंध में अपील दायर किया गया था और सुनवाई के दौरान सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गया को निर्देश दिया गया कि अभिलंब पेंशन चालू करें,अतः जिलाधिकारी के पहल पर अपीलार्थी मोहम्मद कमरुद्दीन को उसके बैंक खाता में दस हजार रूपये भेजा गया है अपीलार्थी मोहम्मद कमरुद्दीन का पेंशन चालू हो गया है अपीलार्थी लालती देवी ग्राम चरोंखरी,फतेहपुर द्वारा आवेदन पत्र में भूमि अतिक्रमण के परिवाद पत्र पर सुनवाई के दौरान प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा आदेशित किए जाने के बाद भी अंचलाधिकारी फतेहपुर के द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने पर संबंधित आदेश होने के बावजूद भी तत्कालीन अंचलाधिकारी फतेहपुर द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी और अतः जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी फतेहपुर पर रुपया १००० का अर्थदंड लगाया गया हैअपीलार्थी नंद किशोर सिंह ग्राम केंदुइ,मगध मेडिकल गया द्वारा जमीन अतिक्रमण के मामले दायर किया गया था और जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी नगर को निर्देश दिया कि अतिक्रमण मुक्त कर अगले तिथि को उपस्थित हो और कुछ मामले प्रधानमंत्री आवास योजना,इंदिरा आवास योजना एवं राशन कार्ड से संबंधित थे जिन पर संबंधित पदाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है|धीरज गुप्ता की रिपोर्ट updated gaurav gupta

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