गया(संवावदाता धीरज गुप्ता) – लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-२०१५ के तहत श्री अभिषेक सिंह ने कई मामलों की सुनवाई की है जिसमें ९ मामले को तुरंत निष्पादित कर दिया गया है अपीलार्थी जितेंद्र कुमार, ग्राम, पिरबिगहा,थाना-चाकंद, गया द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण के उपरांत भी उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है इस संबंध में डीएम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी,नगर को प्रोत्साहन राशि तुरंत उपलब्ध करने का निर्देश देते हुए एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है अपीलार्थी अशोक पासवान, ग्राम – न्यूताराडीह, बोधगया द्वारा शिकायत की गयी थी कि उन्हें जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है अनुमंडल पदाधिकारी,सदर ने इस मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया है उन्होंने बताया कि इनका नाम दो जगह है। जिनमें एक जगह से इनका नाम हटाया गया है परंतु आवेदक द्वारा इस बात से इनकार किया गया और कहा गया कि मेरा एक ही जगह नाम है परंतु राशन नहीं दिया जा रहा है इस पर डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पुनः विस्तृत जांचकर अगली तिथि को उपस्थित होकर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावे।
अपीलार्थी नंद किशोर सिंह, ग्राम – केंदुई, थाना – मगध मेडिकल, गया द्वारा शिकायत सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करवाने से संबंधित था।जिसमें जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी,नगर को प्रक्रियानुसार अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर अगली तिथि को उपस्थित होकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया। updated by gaurav gupta

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